RBI Fine On Banks:RBI Bank ने Axis Bank और Manappuram Finance पर लगाया बड़ा ज़ुर्माना ,अब बढ़े लोन वाले आ सकते प्रॉब्लम में ,
RBI Fine On Banks:आरबीआई ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि केवाईसी यानी नो योर कस्टमर नियमों के उल्लंघन के कारण एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाज पर नजर रखता है। जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों की अनदेखी कर अपनी मनमानी करता है तो केंद्रीय बैंक उस पर जुर्माना लगा सकता है। इसी कड़ी में आरबीआई ने गुरुवार को अपने कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये और गोल्ड लोन देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आरबीआई ने यह जुर्माना ‘भारतीय रिजर्व बैंक (केवाईसी) दिशानिर्देश, 2016’, ऋण – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध, बैंकों की ‘आउटसोर्सिंग’ वित्तीय सेवाओं के लिए ‘जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता’ पर लगाया है। चालू खाता खोलना. और संचालन के लिए आचार संहिता पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है.
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RBI Fine On Banks:Axis Bank बैंक पर लगा 90 लाख का जुर्माना
RBI Fine On Banks:केंद्रीय बैंक ने 2 नवंबर, 2023 के एक आदेश में कुछ निर्देशों का पालन न करने पर एक्सिस बैंक लिमिटेड पर 90.92 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। इसमें कहा गया है, ”यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।” “इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई निर्णय पारित करना नहीं है।”
RBI Fine On Banks:Manappuram Finance पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना
RBI Fine On Banks:एक अलग बयान में आरबीआई ने कहा कि उसने त्रिशूर स्थित मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनियां (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016’ के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए लगाया गया है।
मणप्पुरम और आनंद राठी फाइनेंस पर भी जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने एक अलग बयान में बताया कि त्रिशूर स्थित मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों से संबंधित ‘व्यवस्थित आयात गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश-2016’ का ठीक से पालन नहीं करने पर लगाया गया है।
इस नियम को ठीक से समझें तो RBI ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए कुछ नियम बनाए हैं. अब कुछ एनबीएफसी आम ग्राहकों से डिपॉजिट ले सकती हैं, जबकि कुछ को ऐसा करने की इजाजत नहीं है. इससे जुड़े नियमों की अनदेखी करने पर रिजर्व बैंक ने मणप्पुरम फाइनेंस पर जुर्माना लगाया है.
इसी तरह आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड पर भी केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियमों का पालन नहीं करने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
RBI Bank के ताबड़तोड़ फैसले-
(1) बाजार बंद होने के बाद आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण से संबंधित नियामक नियम जारी किए हैं। उपभोक्ता ऋण जोखिम के लिए जोखिम भार 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। इसमें आवास, शिक्षा और वाहन ऋण शामिल नहीं हैं। असुरक्षित उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार में वृद्धि। आवास, शिक्षा, ऑटो और स्वर्ण ऋण के लिए उच्च जोखिम भार की कोई आवश्यकता नहीं है।
(2) आरबीआई ने एक्सिस बैंक के अलावा आनंद राठी पर भी कार्रवाई की है. आरबीआई ने आनंद राठी पर जुर्माना भी लगाया है. 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2021 को कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच की गई. इसमें ग्राहकों से जुड़े नियमों में कई खामियां पाई गईं. साथ ही कई लेन-देन में खामियां भी देखी गईं. इसके बाद आरबीआई ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा था. वहीं, अब नोटिस के बाद आरबीआई ने जुर्माना लगाने का फैसला किया है.
(3) मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह फैसला जमा नियमों के उल्लंघन के चलते लिया गया है.
Disclaimar:निवेश करने से पहले ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर दिजिए,हम सिर्फ आपको सही से इनफार्मेशन देने की कोशिश करते है,
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