July 27, 2024

Pradhan Mantri matritua vandana Yojana:2023 में महिलाओं को मिलेगी वित्तीय सहायता, जानिए कैसे?

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Pradhan Mantri matritua vandana Yojana:टुडे न्यूज़ जंक्शन में आपका स्वागत है, आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के लिए सरकारी योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के बारे में, इस योजना में काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस योजना का उपयोग उनके पोषण की भरपाई और व्यवस्थित करने और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके पहले बच्चे के जन्म से पहले नकद राशि प्रदान करना है। और फिर पर्याप्त आराम करें,

भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 से प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की थी। Pradhan Mantri matritua vandana Yojana  को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 की धारा 4 के तहत प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है, जो वित्तीय प्रदान करने में मदद करता है।

Pradhan Mantri matritua vandana Yojana का लाभ कौन सी महिलाएं ले सकती हैं,

1 ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं

2 ) महिलाएं जो आंशिक रूप से (40%) पूर्ण रूप से विकलांग (दिव्यांगजन) हैं

3 ) बीपीएल राशन कार्डधारी महिलाएं

4) आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत 4 महिला लाभार्थी

5) महिलाएं जिनके पास ई-श्रम कार्ड है

6 ) महिला किसान जो किशन सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हैं।

7 ) महिलाएं जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है

8 ) महिलाएं जिनकी शुद्ध पारिवारिक आय रुपये से कम है। प्रति वर्ष 8 लाख

9 ) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा

10) कोई अन्य श्रेणी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

Pradhan Mantri matritua vandana Yojana की पूरी जानकारी

योजना का नाम-Pradhan Mantri matritua vandana Yojana

योजना का प्रकार – केंद्र सरकार की योजना

विभाग-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अमान्यकरण की तिथि -प्रारंभ है,

अमान्यकरण की अंतिम तिथि -घोषित नहीं

लाभार्थी-गर्भवती महिला

लाभ-6000

अवैधता का माध्यम -https://wdc.nic.in/

Pradhan Mantri matritua vandana Yojana योजना पात्रता

1). गर्भवती सहायता योजना के लिए आवेदन करने वाली गर्भवती महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

2) इस योजना के तहत वे महिलाएं भी पात्र मानी जाएंगी जो 1 जनवरी 2017 या उसके बाद गर्भवती हुई हैं।

3) राशन कार्ड

4) बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

5) माता-पिता का आधार कार्ड

6) बैंक खाता पासबुक

7 )माता-पिता दोनों के 7 पहचान पत्र

Pradhan Mantri matritua vandana Yojana के तहत महिला को कितना लाभ मिलेगा?

महिला को यह लाभ पहले दो जीवित बच्चों के लिए मिलेगा और दूसरे बच्चे के लिए लड़की को दिया जाएगा। पहले बच्चे के मामले में 5000 रुपये की राशि किस्तों में दी जाएगी और दूसरे बच्चे के लिए 6000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। यदि दूसरा बच्चा लड़की है तो जन्म के बाद। एक किस्त मिलेगी

लाभार्थी के आधार नंबर के आधार पर ही लाभ उठाया जा सकता है, ताकि किसी भी टालक्य कदाचार से बचा जा सके।

किस्तस्थितिरुपये
किस्त-पहली किस्तगर्भावस्था की पुष्टि पर कम से कम प्रसवपूर्व जांच और एलएमपी तिथि से 6 महीने के भीतर, और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा।रु-3000
किस्त-दूसरी किस्त1- बच्चे का जन्म निर्धारित है,
2-बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी या इसके/विकल्पों का पहला चक्र प्राप्त हुआ हो।
रु-6000

Pradhan Mantri matritua vandana Yojana के अंतर्गत पंचीकरण

1) मातृत्व लाभ प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं को योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) में पंचीकरण कराना आवश्यक है।

2) पंचीकरण के लिए, लाभार्थी को अपने आधार विवरण के साथ अपनी लिखित सहमति के साथ निर्धारित नोट 1-ए, सभी प्रकार से पूर्ण हस्ताक्षरित दस्तावेज और उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचन/सहमति के साथ आंगनवाड़ी को जमा करना होगा।

3) निर्धारित प्रक्रिया आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त की जा सकती है, फॉर्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट (https://wcd.nic.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है और आंगनवाड़ी केंद्र से जमा किया जा सकता है।

लाभार्थियों के पंचीकरण के लिए सभी आशा और एएनएम को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी और सीएचसी) के अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधकों (बीपीएम), ब्लॉक सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधकों (बीसीपीएम) को पीएमएमवीवाई संस्करण 2.0 के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ,

उनके द्वारा सभी आशा एवं एनएम को प्रशिक्षण दिया जायेगा। सत्यापन के लिए लाभार्थी के पास निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक होना चाहिए, तभी उसे योजना का लाभ मिल सकेगा।

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संपर्क:

योजना की जानकारी के लिए निकटतम आंगनबाडी केन्द्र, आंगनबाडी पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क करें।

योजना के तहत राशि का भुगतान समय पर नहीं होने पर सीधे कॉल सेंटर 1967 या 1800-2333-663 या जिला शिकायत निवारण अधिकारी या राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट और टेलीफोन नंबर 0771-2972-924 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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